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NPS Tier 2 Account से करे Risk Free Income ( सरकारी कर्मचारी उठाये इसका फायदा )

NPS Tier 2 में Invest कैसे करे और क्या क्या फायदे है ।

NPS में धीरे धीरे Money Gain होती है ना कि एक दम से Money Gain होती है लेकिन NPS Tier 2 मे इन्वेस्ट करके आप एक अच्छी खासी इनकम Earn कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपको सावधानी के साथ ओर बताए हुए तरीको से इन्वेस्ट करना होगा । 
काफी लोगो की भ्रांति है कि NPS में एक बार पैसा लगा दिया तो उसे आप 60 साल से पहले निकलवा नहीं सकते तो ये बिल्कुल ग़लत सूचना है NPS Tier 2 मे आप कभी भी पैसा जमा कर सकते है ओर कभी भी पैसा निकलवा सकते है ओर ये बहुत आसान है ।
NPS Tax Benefits प्रोवाइड करवाता है लेकिन NPS में इन्वेस्ट करते समय बहुत सारा कन्फ्यूजन है।
जब आप NPS में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको Tier I अकाउंट ओपन करना होगा उसके बाद आप tier II अकाउंट ओपन कर सकते है ।
ये सामान्य सी बात है कि आप ये सोचते होंगे कि Tier 2 अकाउंट के लिए Tier I Account की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसके बारे में हम इस ब्लॉग के Last में बात करेंगे । 

Tier 1 & Tier 2 अकाउंट में क्या क्या समानता है 

दोनों मे समान चार्जेज है दोनों मे ही हम फंड मैनेजर और फंड स्कीम को चुन सकते है और पीएफएम चार्जेज 0.01% और कस्टोडियन चार्जेज 0.0032% दोनों मे ही Same होते है। तथा POP चार्जेज भी सभी Transaction पर बराबर है ।

Tier I & Tier II Account में क्या अंतर है 


Tier 1 में लोक इन पीरियड होता है और आप 60 साल की उम्र तक पैसे नहीं निकाल सकते लेकिन विशेष पर्पज के लिए या फिर Premature Exits कर सकते हो। इससे टैक्स सेविंग किया जा सकता है ओर टैक्स डिड्क्शन भी क्लैम कर सकते है ।

जबकि Tier 2 अकाउंट एक Voluntary Account हैं जिससे फ्लेक्सिबल Withdrawal कर सकते है और Exit Rules भी अलग है इसमें कभी भी Money को विड्रॉल कर सकते है Tier 2 Account में कोई भी टैक्स Benefits नहीं है । और ना ही कोई लोक इन पीरियड होता है ।

अभी तक तो हमने NPS Tier 1 और Tier 2 की सामान्य बातो की चर्चा की है जो Invest करने से पहले बहुत जरूरी है । 
अब हम बात करेंगे कि NPS Tier 1 से Money को कैसे निकलवाया जा सकता है और NPS Tier 2 में Money को कैसे इन्वेस्ट और कितने टाइम तक आपको उसमे पैसा रखना है और कैसे ओर कब Withdrawal करना है ये सभी प्वाइंट पर Detail से चर्चा करेंगे।


NPS मे इंवेस्ट करने के लिये सबसे पहले आपके पास Tier 1 account का होना जरूरी है अगर आपके पास Tier 1 Account और PRAN (PARMANENT RETIERMENT ACCOUNT NUMBER ) है तो आप सब कुछ मिनटो मे कर सकते है बिना किसी सम्स्या के, तो आगे बढने से पहले आप अपना PRAN नम्बर लिख ले और सबसे पहले https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html वेबसाइट पर क्लिक करे और लोगिन कर ले । 

How to Open Tier 1 Account Step by Step


How to Login NPS Tier 1 Account 



postal six


Step 2  :  To "Set/Reset your IPIN" Click Here

Step 3 :  Click On Login With PRAN/IPIN 

postal six nps login window


Step 4 :  Login With PRAN/IPIN 

User ID मे आपको अपना PRAN NO. ENTER करना है । 

Password मे आपको सेट किया हुआ IPIN Enter करना है । 

Enter Captcha and Submit. 



Login Window Open 



How to Invest in Tier 2 Account 


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